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| मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना |
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मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष जिसके निर्वाह के लिये स्वयं एवं पति/पत्नी की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा पत्नी पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹48,000 से कम हो, को पेंशन देय हैं।
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मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता
- 55 वर्ष या अधिक आयु की महिला
- 58 वर्ष या अधिक आयु का पुरुष
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मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ
- 75 वर्ष से कम को ₹750
- 75 वर्ष व अधिक को ₹1,000
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मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन आधार
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
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मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
ई-मित्र के माध्यम से एवं लाभार्थी स्वयं अपनी SSO ID के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।....................
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना कुल लाभार्थी
👉63,36,928.............................
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना FAQ.
प्रश्न 1 :- राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में 75 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुष को कितने रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं? उत्तर- ₹1,000/
प्रश्न 2 :- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना कब शुरू की गई ?
उत्तर 1974
प्रश्न 3 :- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई?
उत्तर 1965
प्रश्न 4 मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रार्थी की समस्त स्त्रोत से कुल वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?
उत्तर- ₹48,000/- से कम

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